भदोही, मई 16 -- भदोही, संवाददाता। रिश्तेदार की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा, मिर्जापुर-सोनभद्र की एमएलसी रामलली मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 की सजा एवं बहू रुपा मिश्रा को चार वर्ष की कैद हुई है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने सभी दोषिायों पर पांच लाख 26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। एसपी अभिनव त्यागी ने बताया कि वर्ष 2020 में गोपीगंज थाना क्षेत्र के धनापुर दक्षिणी गांव निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने तहरीर दिया था। रिश्तेदार रिश्तेदार विजय मिश्र, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा तथा बेटे विष्णु मिश्रा पर मारपीट, बंधक बनाने तथा जान से मारने की धमकी देते हुए वसीयत बनवाकर जबरन चल-अचल पैतृक सम्पत्ति अपने बेटे विष्णु मिश्रा के नाम कराने का दबाव बनाया था। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था。 यह भी पढ़ें- पू...