फिरोजाबाद, दिसम्बर 19 -- न्यायालय ने प्रेम विवाह के बाद पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नारखी क्षेत्र के बंछगाव निवासी रंजीत पुत्र रामवीर 7 जनवरी 2020 को जनपद आगरा के थाना छत्ता क्षेत्र के गांव गधा पाड़ा जीवनी मंडी निवासी ज्योति को भगा कर ले गया और उसके बाद प्रेम विवाह कर लिया। वह दोनों पति-पत्नी के रुप मे किराए के मकान में रहने लगे । 19 मार्च 2021 को ज्योति की मौत हो गई। मृतका की मां अनीता देवी ने रंजीत व उसके परिजनों पर दहेज की खातिर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना नारखी में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद पति रंजीत व उसकी मां शीला देवी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मुकदम...
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