बस्ती, अप्रैल 1 -- बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक महिला आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता वेदप्रकाश पांडेय ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि सोनहा थानाक्षेत्र के वाहिद चक गांव निवासी रिंकू पत्नी लालदेव ने थानाध्यक्ष सोनहा को चार मार्च 2022 को तहरीर देकर बताया था कि उसके पति लालदेव (42) पुत्र हरिराम को तीन मार्च 2022 की शाम को उनके मोबाइल पर किसी ने फोन किया, जिसपर वह अपनी बाइक लेकर घर से चले गए। कुछ देर बाद वादिनी ने फोन किया तो एक बार फोन मिला, उसके बाद फोन रिसीव नहीं हुआ। आसपास खोजबीन करने के बाद जाकर सो गई। दूसरे दिन सुबह सूचना मिली की उसके पति की बाइक सुभाष वर्मा के खेत के पास ...