शाहजहांपुर, अप्रैल 6 -- शाहजहांपुर। जलालाबाद कस्बे में वर्ष 2022 में बहन और उसके प्रेमी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 10 पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सात साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा ने पैरवी की और साक्ष्यों के आधार पर मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। मामला 21 फरवरी 2022 का है। ग्राम ककरहा निवासी अनुज वर्मा ने थाना जलालाबाद में दी गई तहरीर में बताया था कि उसका भाई सनुज उर्फ सोनू दोपहर करीब साढ़े तीन बजे दुकान से घर खाना खाने आया था। इसी दौरान गांव का मुलायम, जो अपनी बहन प्रीती के प्रेम संबंधों को लेकर शक में था, सोनू को अपने घर के अंदर खींच ले गया। आरोप था कि मुलायम ने त...
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