बदायूं, सितम्बर 9 -- बदायूं। प्रथम अपर जिल जज व फराह मतलूब बदायूं। 20 माह पहले बेटी व उसके प्रेमी की निर्मम हत्याकांड में दंपती समेत तीन लोगों को ने दोषी करार दिया है। तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। डीजीसी संजीव कुमार गुप्ता के मुताबिक, बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव परौली के रहने वाले सूरजपाल ने दो जनवरी 2024 को तीन लोगों के खिलाफ बेटे व उसकी प्रेमिका की हत्या की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई थी। दोनों पड़ोसी थे और एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और प्यार करते थे। लड़की के परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था। करीब दो साल पहले लड़की घर तक छोड़कर जयपाल के पास हरिद्वार पहुंच गई थी लेकिन उस दौरान जयपाल के परिवार वाले ही उसको वापस लेकर आए थे। इसके बाद जयपाल काम करने हरियाणा चला ग...