नई दिल्ली, मार्च 20 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने घर से भागकर शादी करने वाले एक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष पेश अधिवक्ता ने कहा कि यह प्रेमी जोड़ा उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ही पार्किंग में मिला है। अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि यह जोड़ा सोशल मीडिया रील्स से प्रभावित होकर और इस गलत धारणा के साथ सुप्रीम कोर्ट आया था कि वह न्यायालय परिसर में ही शादी कर सकता है और देश के मुख्य न्यायाधीश उसे तुरंत सुरक्षा प्रदान कर देंगे।वकील के मुताबिक, इस प्रेमी जोड़े को डर है कि उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है और उनके माता-पिता उन्हें कठोर सजा...