कानपुर, सितम्बर 21 -- कानपुर। फोन पर बात करता देख प्रेमी ने प्रेमिका को छत से फेंक दिया था। इस मामले में अपर जिला जज राकेश त्रिपाठी ने आरोपी को हत्या के प्रयास में दोषी करार देते हुए सात वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रद्युम्न कुमार अवस्थी ने बताया कल्याणपुर निवासी प्रेमिका के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप उनकी पुत्री का विवाह 10 वर्ष पूर्व शिवराजपुर में हुआ था। पति से विवाद के चलते बेटी मायके में रहने लगी। घटना से 10 दिन पूर्व वह अपने प्रेमी आनंद निवासी गूबा गार्डेन के साथ रहने लगी। 7 जुलाई 2023 की रात नौ बजे बेटी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी तभी आनंद ने जान से मारने की नीयत से उसे छत से नीचे फेंक दिया। घटना के समय बेटी के साथ उसका सात साल का बेटा भी मौजूद था। कल्याण...