प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने के मामले प्रेमी दोषी करार, सजा कल
रांची, जून 27 -- रांची, संवाददाता। प्रेमिका के साथ चलने से इंकार करने पर उसकी गोली मारकर हत्या करने के मामले में ट्रायस फेस कर रहे अभियुक्त राजू उरांव को अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि निर्धारित की गई है। चान्हो थाना कांड संख्या 141/2022 मामले में अभियुक्त 22 सितंबर 2022 से ही जेल में है। इसी मामले के दूसरे आरोपी सन्नू उरांव पर सुनवाई जारी है। घटना 19 सितंबर 2022 की है। चलियो खक्सीटोली निवासी युवती पिछले करीब एक वर्ष से चलियो के शहनाई टोली निवासी राजू उरांव के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। करम पर्व से पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद खुशबू अपने पिता के घर आकर रहने लगी थी। राजू उरांव अपने दोस्त सोनू उरांव के साथ खुशबू को वापस ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.