गुड़गांव, मई 15 -- गुरुग्राम,गौरव चौधरी। शहर के चर्चित प्रिंस हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। सीबीआई के गवाहों के अदालत में पेश न होने पर नाराजगी जताते हुए, अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश यशविंद्र पॉल सिंह की अदालत ने दो टेलीकॉम कंपनी के नोडल अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। गुरुग्राम को इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने तीन महत्वपूर्ण गवाहों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान केवल एक ही गवाह अदालत में उपस्थित हुआ। पेश होने वाला गवाह नगर निगम के टाउन प्लानर विभाग से संबंधित था。 यह भी पढ़ें- जनकपुरी मामले में पुलिस लापरवाही की होगी जांच स्कूल के नक्शे पर हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन प्रिंस के पिता ने बताया कि टाउन प्लानर विभाग के गवाह ने अदालत में अपना ब...