दुमका, अगस्त 5 -- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 05 अगस्त को कर दिया गया है। इसके साथ ही 05 अगस्त से 04 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। इस अवधि में कोई भी पात्र नागरिक, जिसका नाम मतदाता सूची में छूट गया हो, अथवा मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि, अशुद्धि या आपत्ति हो, वह निर्धारित प्रपत्र में संबंधित बूथ स्तरीय पदाधिकारी अथवा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्रखंड रामगढ़ के सभी मतदान केन्द्रों एवं पंचायतों में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। यह भी पढ़ें- झारखंड में आज जारी होगी वोटर ड्राफ्ट लिस्ट, SIR में कब तक दावा कर सकेंगे छूटे हुए लोग; ECI ने दिया समय यह भी पढ़ें- Pakur News: मतदाता सूची ...