गिरडीह, जुलाई 13 -- जमुआ, प्रतिनिधि। झारखंड हाईकोर्ट ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संबद्ध लंगटा बाबा कॉलेज, बाबाग्राम (गिरिडीह) के प्राध्यापक बिनोद कुमार राय के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकलपीठ ने माना कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति अवैध थी और उन्हें 75 प्रतिशत बकाया वेतन, वरिष्ठता तथा अन्य सेवा लाभ दिए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि वर्ष 2008 में बिनोद कुमार राय को बिना नियमित विभागीय जांच की सेवा से हटाया गया था, जो कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध था। बाद में उन्हें वर्ष 2019 में पुनः सेवा में बहाल की गई, लेकिन बकाया वेतन और अन्य लाभ नहीं दिए गए थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को सेवा समाप्ति की तारीख से पुनर्बहाली तक 75 प्रतिशत बैक वेजेज दिए जाएं। हालांकि इस अवधि में...