खगडि़या, सितम्बर 24 -- बेलदौर । एक संवाददाता खाद्यान्न जब्त करने के बाद संबंधित पीडीएस विक्रेता पर प्राथमिकी दर्ज होने के एक सप्ताह बाद भी अनुज्ञप्ति को निलंबित नहीं किए जाने से इस पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार खाद्य आपूर्ति विभाग के गजट 2016 के मुताबिक खाद्यान्न कालाबाजारी से संबंधित खाद्यान्न जब्त होने के बाद आरोपित डीलर पर पहले प्राथमिकी दर्ज करवायी है। इसके बाद जब्त खाद्यान्न को जिम्मेनामा पर दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही पीडीएस विक्रेता के अनुज्ञप्ति के मुताबिक गोदाम स्थल पर ही खाद्यान्न वितरण करने का प्रावधान है। विशेष परिस्थिति में एसडीओ कैंप लगाकर वितरण करने का आदेश देते हैं। लेकिन इसका उल्लंघन कर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा था। इस संबंध में बेलदौर एमओ विमलेश कुमार द्वारा नियम के विपरीत 7 सितंबर...
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