नई दिल्ली, जनवरी 23 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। रोहिणी स्थित सत्र अदालत ने हाल ही में एक आरोपी को गैर-कानूनी हिरासत में रखने व शारीरिक प्रताड़ना करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी है। इसके बाद प्राथमिकी के आदेश पर रोक लगा दी गई है। यह मामला आरोपी, मोहम्मद मुमताज अंसारी को गैर-कानूनी हिरासत में रखने व चोट पहुंचाने के आरोपों से जुड़ा है। रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना की अदालत ने अस्मिन खातून की शिकायत पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।

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