बस्ती, जून 12 -- बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कमलेश कुमार की अदालत ने प्राण घातक चोट पहुंचाने के मामले में एक आरोपी को चार वर्ष कठोर कारावास व 11500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

मामले का संदर्भ शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी कांत द्विवेदी ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुंडेरावा थाना क्षेत्र के बोदवल बाजार निवासी रामसहाय ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसके दोनों लड़के आकाश और विशाल नौ सितंबर 2019 को रात लगभग 12 बजे ताजिया देखने गए थे।

आरोप और घटना गांव के ही शाहिद अख्तर उर्फ शक्कर निवासी बोदवल बाजार ने बिना किसी वजह के उसके लड़के आकाश और विशाल को लोहे के सरिया से प्रहार कर दिया, जिससे उसके दोनों लड़को के सिर में काफी गम्भीर चोट आई, वह बेहोश होकर गिर गए। बाजार के तमाम लोग इकट्...