प्राणघातक हमले के तीन आरोपितों को अदालत ने ठहराया दोषी
अंबेडकर नगर, मई 3 -- अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। सरेराह युवक के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के चर्चित मामले में शनिवार को सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राम विलास सिंह ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने तीनों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश देते हुए दंड के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि पांच मई मुकर्रर किया है। वहीं इसी ही मामले में न्यायाधीश ने तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। मामला दशक भर पूर्व सम्मनपुर थाना क्षेत्र के मैंदी माउख गांव का है। मैंदी माउख गांव में 27 मार्च 2013 को रामचरन के भाई के पुत्र छोटू पर उस प्राणघातक हमला किया गया था जिस समय वह कहीं जा रहा था। सरेराह युवक पर हुए हमले से उसे गम्भीर चोटें आईं। रामकरन जब विपक्षीगणों के यहां मारने का कारण पूछने गए तो वहां पर उसे भी मारपीटा गया। हल्ला...
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