नई दिल्ली, अगस्त 2 -- दिल्ली सरकार निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से किए जाने वाले फीस बढ़ोतरी के खिलाफ विधेयक लाएगी। इसे आगामी मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। 29 अप्रैल को जारी अध्यादेश के अनुसार, यह विधेयक मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कठोर दंड का प्रावधान करता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार आगामी मानसून सत्र में निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। 29 अप्रैल को पारित कैबिनेट द्वारा अनुमोदित अध्यादेश के अनुसार, यह विधेयक मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कठोर दंड का प्रावधान करता है। नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर स्कूलों पर एक लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए से 10 लाख र...