पटना, अप्रैल 8 -- राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान में अब केवल बिहारियों को ही प्राइवेट पायलट प्रशिक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने इस प्रशिक्षण कोर्स में डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। सिविल विमानन विभाग के अधीन बिहार उड्डयन संस्थान ने वर्ष 2025-26 के लिए निजी पायलट लाइसेंस कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। संस्थान इस वर्ष निजी पायलट लाइसेंस के लिए 40 सीटों पर नामांकन लेगा। संस्थान के अनुसार, इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन निबंधित या स्पीड पोस्ट से 28 अप्रैल तक भेजना होगा। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं की परीक्षा गणित और भौतिक विषयों के साथ पास होना होगा। पायलट प्रशिक्षण के लिए आवेदन की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, जबकि अधिकतम 60 वर्ष होगी।विभाग के सूत्रों के अनुसार, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति घंटे छह हजार रुपये की दर से...