गया, मई 25 -- बीएमपी-3 बोधगया में पिछले वर्ष प्रशिक्षु सिपाही की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने सोमवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-16 मनोरंजनी शाह की अदालत ने इस मामले में दोषी राहुल कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा और ढाई हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। दोषी अभियुक्त लखीसराय जिले के तिलोखर गांव का रहने वाला बताया गया है। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला यह भी पढ़ें- आलोक यादव के साथ केस में शामिल 14 साक्ष्य के अभाव में बरीमामले का विवरण बताया गया कि 21 मई 2023 को बोधगया स्थित बीएमपी-3 में ट्रेनिंग के लिए प्रतिनियुक्त प्रशिक्षु सिपाही सोनू कुमार की एसएलआ...