बरेली, जून 27 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए 13 जुलाई की तारीख दी है। यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रधानों में हलचल शुरू हो गई है। इस रोक के बाद पंचायतों के प्रशासनिक संचालन पर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रधान संघ के अध्यक्ष सुधीश पांडे ने बताया कि सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। यह भी पढ़ें- प्रशासक बने प्रधानों की नजर सरकार के जवाब पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उत्तराखंड में भी प्रधान प्रशासक रहे हैं। ऐसे में यूपी में भी प्रशासक रहने में कोई दिक्कत नही...