नई दिल्ली, फरवरी 6 -- नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों के निधन पर उनके परिजनों को चार लाख रुपए की सहायता राशि को मंजूरी मिल गई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सहायता राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया। इस समय प्रवासी मजदूरों के निधन पर उनके परिजनों को दो लाख रुपए की सहायता मिलती है। इसके लिए बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है। प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मौत के बाद उनके शव को राज्य सरकार अपने खर्चे पर घर तक पहुंचाएगी। घायल मजदूरों का पहले की तरह मुफ्त इलाज होगा। इसके पहले अगस्त 2023 में सहायता राशि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपए किया गया था। प्रवासी मजदूरों के हित में सरकार क...