नई दिल्ली, अगस्त 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में बांग्ला भाषी प्रवासी कामगारों को हिरासत में लेने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार को सहमति जताई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमला बागची की एक पीठ ने हिरासत के संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि किसी भी आदेश के दुष्परिणाम हो सकते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के संबंध में जो वास्तव में सीमा पार से आए हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण से कहा कि वह केंद्र और नौ राज्यों ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के जवाब के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करें। पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ तंत्र विकसि...