प्रयागराज, जून 20 -- प्रयागराज जंक्शन पर जुर्माना बढ़ाए जाने को लेकर लाउडस्पीकर से बार-बार की जा रही इस उद्घोषणा ने यात्रियों का ध्यान खींचा। रेलवे ने जन विश्वास अधिनियम-2026 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 137 और 138 में संशोधन लागू होने के बाद यात्रियों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। मंडल पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि एक जुलाई 2026 से बिना वैध टिकट, पास या निर्धारित दूरी से अधिक यात्रा करने पर न्यूनतम दंड राशि 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। स्टेशन परिसर और ट्रेनों में यात्रियों को नए नियमों की जानकारी देने के लिए लगातार उद्घोषणाएं कराई जा रही हैं। यह भी पढ़ें- नीट अभ्यर्थियों के लिए रेलवे स्टेशन पर बनाई हेल्प डेस्क यह भी पढ़ें- रेलवे ने दोगुना किया जुर्माना, ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना पड़ेगा भारी; नए प्रावध...