शाहजहांपुर, जनवरी 23 -- शाहजहांपुर, संवाददाता। चुनाव आयोग ने नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता में छूट दे दी है। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुनीता सिंह द्वारा जारी पत्र के अनुसार, जिन मतदाताओं की मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है, उन्हें नोटिस भेजा गया है। ऐसे मतदाता, जिन्हें नोटिस की सुनवाई के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में कठिनाई हो रही है, वह प्रपत्र पर अंगूठा और हस्ताक्षर कर अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। प्रतिनिधि की उपस्थिति के बाद संबंधित मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस प्रावधान से विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग या किसी अन्य कारण से स्वयं उपस्थित नहीं हो पाने वाले मतदाताओं को वोटर लिस्ट...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.