सुल्तानपुर, अप्रैल 4 -- सुलतानपुर। प्रधानी के चुनाव की रंजिश में मारपीट व असलहे की बट से हमला करने के पांच साल पुराने मामले में एसीजेएम शुभम वर्मा ने चार आरोपियों को तीन वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जयसिंहपुर थाने के हालापुर निवासी दीपक सिंह ने 21 अप्रैल साल 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के मुताबिक दीपक प्रधान प्रत्याशी थे, इसी रंजिश में गांव के आरोपी संतोष सिंह,अखिलेश उर्फ बब्बू सिंह, राहुल निषाद और राममनि ने उन पर लाठी व असलहे की बट से हमला कर गम्भीर चोंटे पहुचाई। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपपत्र भी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए आरोपियों को मारपीट व हमले समेत अन्य आरोपों में दोषी करार देकर सजा सुनाई है।

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