रांची, अगस्त 7 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड स्थित केंदुआ मौजा के प्रधान पद को लेकर चल रहे विवाद में सुल्तान मियां को राहत दी है। अदालत ने शुक्रवार को संताल परगना प्रमंडल के आयुक्त का छह जून 2018 का आदेश निरस्त कर दिया। अदालत ने 1982 में सुल्तान मियां की प्रधान पद पर नियुक्ति को बहाल करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी और उपायुक्त के पुराने आदेशों को भी प्रभावी कर दिया। सुल्तान मियां के पिता स्वर्गीय कादिर मियां केंदुआ मौजा के प्रधान थे। उनके निधन के बाद सुल्तान मियां ने प्रधान पद के लिए आवेदन किया था। अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच के बाद 29 सितंबर 1982 को उन्हें प्रधान नियुक्त किया। इसके खिलाफ कादिर मियां के पोते इस्लाम मियां ने राजस्व अपील की, लेकिन उपायुक्त ने 19 अक्टूबर 1985 को सुल्तान मियां ...