नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अदाणी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री जारी करने, अपलोड करने और शेयर करने पर अगले साल 31 जनवरी तक रोक लगा दी। यह रोक 'अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड' की ओर से हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ में दायर एक याचिका के बाद लगाई गई है। याचिका में टेक उद्यमी सबीर भाटिया (जिन पर यह वीडियो बनाने का आरोप है) और अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने और मानहानि के लिए हर्जाने की मांग की गई है। जस्टिस आर्यक दत्त ने प्रतिवादियों (जिनमें 'एक्स', यूट्यूब और इंस्टाग्राम के मालिक और संचालक, उनके एजेंट और उनके अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोग शामिल हैं) को इस वीडियो या इसके किसी हिस्से, क्लिप या इससे मिलते-जुलते किसी भी कंटेंट को...