खगडि़या, सितम्बर 20 -- खगड़िया । नगर संवाददाता वाहन चालक को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र बन पाएगा। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग ने प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने में बदलाव किया है। मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना अब प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के नाम पर त्रुटि होने पर प्रदूषण पत्र नहीं बन पाएगा। इसके लिए पहले त्रुटि सुधार कराना होगा। बताया जा रहा है कि मोबाइल नंबर अपडेट करने पर ऐसे वाहन चालक जिनका चालान कटता है लीेकिन वे जमा नहंी करते हैं क्योंकि वाहन चालकों का जो नंबर दिया गया है वह ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग है। ऐसे में चालान की जानकारी उन्हें नहीं ...