नई दिल्ली, मई 16 -- कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने शुक्रवार को एक नया नियम घोषित किया है। इसके तहत अब पूरे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स (L5 कैटेगरी) को ही मंजूरी दी जाएगी, और इसे अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही, जिन गाड़ियों के पास वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं होगा, उनके लिए ईंधन भराने के नियमों को भी कड़ा कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। इसके बाद, एनसीआर के ज्यादा गाड़ियों वाले इलाकों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में यह 1 जनवरी 2028 से लागू किया जाएगा। वहीं, एनसीआर के बाकी बचे सभी जिलों में इसे 1 जनवरी 2029 से लागू किया जाएगा।नो पीयूसी, नो फ्यूल भी होगा लागू आपको बता दें कि पूरे...