नई दिल्ली, जुलाई 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विरोध-प्रदर्शन के दौरान मैटेलिक पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को छात्र आंदोलन के दौरान जंतर-मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के गोला-बारूद के रिकॉर्ड (लॉग बुक) को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। यह भी पढ़ें- घायल छात्रों का इलाज कराए सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश; पैलेट गन को सही बतायायाचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) की एडवाइजरी के मुताबिक पुलिस के पास असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। पीठ ने कहा कि याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग 'अस्पष्...