नई दिल्ली, मार्च 11 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार तीन भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती बांड पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपी दिव्यांश गिरधर, भूदेव शर्मा और कुबेर मीणा को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इससे पहले छह मार्च को लिंक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंशिका मेहता की अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए मामले को संबंधित अदालत के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया था। वहीं, इससे पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट चरण सालवान की अदालत ने दो मार्च को भूदेव शर्मा और दिव्यांश गिरधर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उस समय...