प्रदर्शनकारी और पुलिस, दोनों के आरोपों की जांच के लिए पैनल जरूरी; SC का नाबालिगों के लिए भी आदेश
नई दिल्ली, जुलाई 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हालिया छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की ज्यादतियों और पुलिसकर्मियों पर हमलों के आरोपों की स्वतंत्र जांच का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने माना कि आरोपों से प्रथम दृष्टया ऐसा मामला बनता है, जिसके लिए एक उच्च-स्तरीय पैनल द्वारा विस्तृत, निष्पक्ष और तटस्थ जांच की जरूरत है। साथ ही, कोर्ट ने बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले हिरासत में लिए गए सभी नाबालिगों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किए। बेंच ने कहा कि देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग आरोपों का समाधान बिना किसी निष्पक्ष और सबूत आधारित जांच के नहीं किया जा सकता। बेंच म...
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