गिरडीह, जनवरी 16 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह की अदालत ने गुरुवार को दोषसिद्ध आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अदालत ने दोष सिद्ध आरोपी कुरैशी मोहल्ला निवासी मिठु उर्फ सोहराब कुरैशी को भादवि की धारा 143, 269, 290 और 109 और झारखंड बोवाइन एनिमल प्रोहिबिशन ऑफ़ स्लॉटर एक्ट 2005 की धारा 12(1) के तहत दंडित किया है। 20 दिसंबर 2025 को ही मिठु की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होनी थी। हालांकि दोषसिद्धि के बाद अदालत से फरार हो जाने एवं बाद में अदालत में उसके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया पर 20 दिसंबर को अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तिथि मुकर्रर कर दी थी। क्या है मामला : यह मामला नगर थाना कांड संख्या 80/2020 दिनांक 09.04.2020 से संबंधित है। इस मामले में छह नामजद एवं...