कटिहार, अगस्त 31 -- कटिहार। जिला अदालत के नवम जिला अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद यादव ने सोमवार को प्रतिबंधित 31.110 किलोग्राम गांजा रखने के सिद्धदोष अभियोग में दो आरोपीयों क्रमशः रुदल शर्मा एवं नन्दलाल कुमार जो ग्राम सालारपुर, परबत्ता, खगड़िया निवासी है को ढाई वर्ष की सश्रम कारावास एवं प्रति आरोपी पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर आरोपियों पर अतिरिक्त तीन माह की कारावास भी निर्धारित किया। इसी मामले में नामजद एक अन्य आरोपी संजीव कुमार को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।

घटना का विवरण घटना की बाबत डंडखोरा थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार स्व लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी डन्डखोरा थाना कांड संख्या-83/24 दर्ज कर आरोप लगाया था कि 6 सितंबर 2024 को प्राप्त सूचना के अनुसार...