आगरा, जून 15 -- प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण करने के मामले में सजा पाए सईद निवासी फतेहपुर सीकरी को अपील में सत्र न्यायालय से राहत मिल गई है। अपर जिला जज राजीव कुमार पालीवाल ने आरोपित की अपील स्वीकार दोषमुक्त करने के आदेश दिए। फतेहपुर सीकरी के प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति के निव निर्माण कराने पर पुरातत्व विभाग द्वारा आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। ग्राम न्यायालय किरावली ने सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए 26 नवंबर 24 को छह माह के कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया था। आरोपित ने अधिवक्ता अरुण पचौरी के माध्यम से सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। यह भी पढ़ें- सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में पांच बरी सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर आरोपित को दोषमुक्त करने के आदेश दिए।...