रांची, अप्रैल 29 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में राज्य में प्रतिबंधित कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को छह माह में मामले की जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी। सरकार ने इसकी जांच सीआइडी को सौंपी है। इससे पूर्व प्रार्थी अधिवक्ता सुनील महतो की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य में प्रतिबंधित कफ सिरप का अवैध कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। यह भी पढ़ें- खुले में मांस बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, दो माह में नई नियमावली का आदेश धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र में एक गोदाम से खांसी की सीरप की 26000 बोतलें जब्त की गईं थीं। इस केस को पह...