पटना, दिसम्बर 24 -- शराबबंदी की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश चन्द्र वीर सिंह ने प्रतिबंधित कफ सिरफ की तस्करी के जुर्म में कंटेनर चालक राजेश तुरी को पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपित तुरी झारखंड के धनबाद के सरायकेला का है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अदालत ने शराबबंदी कानून की धारा 30 (ए) के तहत उसे दोषी पाया। मामला मसौढ़ी का है। मद्य निषेध मसौढ़ी को सूचना मिली कि कंटेनर से प्रतिबंधित कफ सिरप तस्करी की जा रही है। सूचना पर मद्य निषेध की पुलिस ने 9 जनवरी 2024 को गया-जहानाबाद रास्ते पर वाहनों की जांच शुरू की। जांच के दौरान कफ सिरप लदे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा। नौ कार्टन प्रतिबंधित वोनरेक्स कफ सिरप की 11 सौ बोतल बरामद की थी। पुलिस ने कंटेनर चालक राजेश तुरी को गिरफ्तार कर लिया। अभियोज...