प्रतिबंधित और जानलेवा अगरबत्तियों की बिक्री पर होगी कार्रवाई
चंदौली, जून 16 -- चंदौली, संवाददाता। प्रतिबंधित और जानलेवा अगरबत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि इस उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि स्वीट नाईट, डायनासोर, डेंगू किलर, स्लीप वेल और कम्फर्ट ब्रांड की अगरबत्तियों में अपंजीकृत कीटनाशी रसायन डीमेफलूचिन और मेपेफलूथ्रिन का उपयोग हो रहा है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। इससे इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जिले के सभी किराना दुकानदारों, कीटनाशी विक्रेताओं और पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों को सख्त चेतावनी दी गई है कि इन उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम-1968 और नियमावली-1971 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की ज...
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