रांची, मई 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में रांची नगर निगम में नक्शा पास से संबंधित दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम में एक विशेष पद पर योग्य और सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट की है। अदालत ने कहा कि उसका आदेश किसी विशेष व्यक्ति को चुनने का नहीं, बल्कि उचित योग्यता वाले व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपने का है। अदालत ने मौखिक कहा कि कोर्ट चाहती है कि रांची नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए सहायक अभियंता की जगह असिस्टेंट टाउन प्लानर नक्शा पास करें। वह इस कार्य के लिए योग्य और सक्षम व्यक्ति हैं, इन्होंने इससे संबंधित विषय की पढ़ाई की है और वे इस कार्य में दक्ष हैं। ऐसे में नक्शा पास के कार्य में उनकी दक्षता और कार्य अनुभव ...