मुजफ्फर नगर, अप्रैल 20 -- मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या 3 के न्यायाधी रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट में सुनवाई करते हुए अभियुक्त प्रताप चौधरी उर्फ बदमाशों का देवता पुत्र नरेशपाल की जमानत निरस्त कर दी है। सोमवार को कोर्ट में अभियुक्त प्रताप चौधरी उर्फ बदमाशों का देवता पुत्र नरेशपाल की ओर से मुकदमा संख्या 51/2026, अन्तर्गत धारा-308(5), 351(4) बी.एन.एस., 2023 थाना सिविल लाइन द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी दाखिल किया गया। अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है । आरोप है कि अभियुक्त ने गत चार मार्च 2026 को वादी दवा व्यापारी राजीव जैन आदि से 10 लाख की रंगदारी सहित जान से मारने की धमकी दी थी। यह भी ...