नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- बेंगलुरु की एक अदालत ने जनता दल (सेक्युलर) के विधायक और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को 2024 में दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में सोमवार को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के एन शिवकुमार ने हासन जिले के होलेनारसीपुर टाउन थाने में दर्ज मामले में रेवन्ना को बरी किया। अदालत ने कहा, 'आरोपी नंबर एक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत शिकायत दर्ज कराने या अभियोजन शुरू करने में हुई देरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा अदालत आरोपी नंबर 1 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए के तहत दर्ज दंडनीय अपराध मामले का संज्ञान लेने से इनकार करती है।' अदालत ने कहा, 'इस प्रकार, आरोपी नंबर 1 को इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए के तहत लगाए गए आरोप से बरी किया जाता है।' इससे पहले, कर्ना...