बहराइच, जून 10 -- बहराइच,संवाददाता। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने मछलियों के संरक्षण के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रजननशील मछलियों को पकड़ने, मारने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना मत्स्य विभाग के वैध लाइसेंस के यह कृत्य दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु में कतला, रोहू, नैना, कारौच, ग्रासकार्प, सिल्वर कार्प और कामन कार्प का प्रजनन काल होता है। इसलिए उ.प्र. मत्स्य अधिनियम 1948 के तहत जनपद की सभी नदियों और जलाशयों पर यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। 15 जुलाई से 30 सितंबर तक 2 से 10 इंच की मत्स्य जीरा भी नहीं पकड़ी जाएगी। विष या विस्फोटक से मछली मारने पर सख्त कार्रवाई होगी। यह भी पढ़ें- एनजीटी का आदेश, 15 अक्टूबर तक नहीं होगा नदी घाट से बालू का उठाव

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