लखनऊ, मई 28 -- किशोर गृहों के फंड देने में देरी पर हाईकोर्ट नाराज लखनऊ, विधि संवाददाता

हाईकोर्ट की नाराजगी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत संचालित एनजीओ आधारित किशोर गृहों को समय पर धनराशि जारी न होने को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियाएं बच्चों के जीवन, भोजन, इलाज और कल्याण के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकतीं, यदि 29 मई तक कोई व्यावहारिक समाधान नहीं दिया गया तो न्यायालय बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक आदेश पारित करेगा।

प्रक्रियागत दिक्कतें यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने अनूप गुप्ता शीर्षक से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अपूर्व तिवारी ने पीठ को बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हुए लग...