बुलंदशहर, अगस्त 24 -- फसल खराब होने पर उपभोक्ता आयोग ने हैदराबाद की कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए पीड़ितों को उनकी रकम वापस करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि नगर के डी.एम. रोड स्थित मोहल्ला शान्ती निकेतन कालौनी निवासी कुलदीप कुमार एंव नरेश कुमार के पास दिसम्बर-2023 में शिव शक्ति एग्रीटेक लि., संजीव रेड्डी नगर, हैदराबाद के दो कर्मचारी आये, जिनमें से एक ने अपना नाम रामबाबू बताया और उनसे महागनी के पौधे लगाने के बारे में बात की। बताया कि महागनी का पौधा 30 से 50 फीट लम्बा आठ साल में हो जायेगा और आंधी और बारिश से भी नहीं टूटेगा। यह पौधा 6 महीने के अन्दर कम से कम 5 फीट का हो जायेगा। एक पौधे से 8 वर्ष में लगभग उनको 20-25 हजार रुपये की आमदनी हो जायेगी तथा तीन साल तक जितने भी पौधे खराब होंगे, ...
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