मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 20 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एसकेएमसीएच परिसर में पोस्टमार्टम हाउस के पास लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार करजा थाना के रेपुरा निवासी पंकज कुमार को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। सीजेएम कोर्ट ने उस पर 8 हजार रुपये जुर्माने का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने स्पीडी ट्रायल चलाकर पंकज को सजा दिलवाई है। अहियापुर के एसकेएमसीएच ओपी के त्तकलीन अध्यक्ष गौतम कुमार साह ने बीते 27 मार्च को पंकज को गिरफ्तार किया था। उसके पिस्टल से पुलिस ने 7.65 बोर की तीन गोलियां भी मिली थीं। पंकज अपने एक करीबी की मौत का पोस्टमार्टम कराने पोस्टमार्टम हाउस के पास पहुंचा था। उसके पास पिस्टल होने की गोपनीय सूचना किसी ने एसकेएमसीएच ओपी के दारोगा गौतम कुमार को दे दी थी। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा। वह पुलिस से बचने के लिए एक कार में छिपकर बैठ गया था...