गिरडीह, मई 19 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। पोस्को एक्ट में दोषी को पांच साल कारावास और 20 हजार अर्थ दंड से दंडित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम सह पोस्को के विशेष न्यायाधीश रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को पोस्को समेत अन्य भादवि की अन्य धाराओं में दोषी नरेंद्र कुमार की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी नरेंद्र कुमार को पांच साल कारावास के दंड से दंडित किया है। यह मामला खुखरा थाना कांड संख्या 18/16 से संबंधित है। यह भी पढ़ें- नाबालिग से यौन शोषण मामले में उमेंद्र राय दोषी करार यह भी पढ़ें- नाबालिग से छेड़खानी के आरोपित को तीन वर्ष की सजा

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