पोते की हत्या में दोषी दादी को आजीवन कारावास, 25 हजार जुर्माना
कोडरमा, जून 11 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पोते की हत्या के दोष में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी दादी रेखा देवी (53 वर्ष), पति मनोज यादव, निवासी गझंडी, जिला कोडरमा को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को अदालत ने सजा सुनाते हुए दोषी दादी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला वर्ष 2025 का है। मृतक बच्चे की मां पूनम देवी ने तिलैया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपनी सास, ससुर एवं अन्य लोगों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। आवेदन में बताया था कि होली के दौरान उनके पति अरविंद कुमार ने शराब के नशे में अपनी सौतेली मां रेखा देवी के साथ मारपीट की थी तथा गला दबाने का प्रयास किया था। इसके बाद रेखा देवी और मनोज यादव ने ...
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