जामताड़ा, अक्टूबर 5 -- नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से जबरन भगाकर ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में सोमवार को जिला जज प्रथम सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के आरोपी जीवन बाउरी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 7 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। मामले में बागडेहरी थाना कांड संख्या- 3/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी नाबालिग को शादी की नीयत से जबरन अपने साथ भगाकर ले गया था। आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। घटना 22 फरवरी 2026 की बताई गई है। इस मामले में सरकार की ...