चतरा, सितम्बर 29 -- चतरा विधि संवाददाता स्पेशल पोक्सो न्यायालय अमरेश कुमार की अदालत ने एसिड अटैक के मामले में संदीप भारती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संदीप हंटरगंज थाना क्षेत्र के बेला गांव का रहने वाला है। इस केस में अलग-अलग धाराओं में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। धारा 326 ए जो एसिड अटैक से रिलेटेड धारा है उसमें आजीवन कारावास की सजा 3 लाख जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर 3 साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इसी तरह भादवी 450 में 10 साल की सजा और 20हजार रूप्ये जुर्माना। जुर्माना नहीं देने पर 2 महीने की अतिरक्त सजा भुगतनी होगी। भादवि की धारा 307 में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 40 हजार रूप्ये जुर्माना भी लगाया गया है। जुरमाना नहीं देने पर 4 महीने के अतिरिक्त सजा भुगतना होगा वहीं धारा 506 में 2 साल की सजा और ...