चतरा, मई 30 -- चतरा विधि संवाददाता पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अमरेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को पोक्सो केस के एक अभियुक्त नरेश कुमार गुप्ता को धारा 4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा और 30 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा, साथ ही भारतीय न्याय संहिता 96 एवं 143 में भी अभियुक्त को 7-7वर्ष की सजा और 20-20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दो-दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। सभी धाराओं की सजा साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त नरेश मुलत: इटखोरी थाना क्षेत्र के कनौदी गांव का रहने वाला है। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष की सजा व 10 हजार अर्थदंड इस केस के अपर लोक अभियोजक नंदलाल सिंह ने कुल 10 गवाहों की गवाही कराकर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह म...