खगडि़या, फरवरी 19 -- खगड़िया, विधि संवाददाता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो ऋषि चंदन ने बुधवार को छेड़खानी एवं बलात्कार के मामले में एक दोष सिद्ध को 20 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर सजावार को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सजा के बिंदू पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता दौफिल चिन्मय एवं विशेष लोक अभियोजक पोक्सो राजीव कुमार रमण ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिकतम सजा देने का आग्रह कोर्ट से किया। तत्पश्चात न्यायाधीश ने जिले के गोगरी (पौरा) थाना क्षेत्र के गोसाएं टोला निवासी सुधा यादव के पुत्र कुणाल कुमार यादव के विरूद्ध यह सजा मुकर्रर की गई। घटना 26 मई 2022 को सुबह चार बजे की है। कांड के सूचक ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है क...